3/10/2013

प्रिफरेंशियल शेयरों की बिक्री के लिए सेबी ने जारी किए नए नियम

बाजार नियामक सेबी ने प्रिफरेंशियल शेयरों की बिक्री के लिए नए नियम जारी किए हैं. इसके साथ ही इक्विटी कंपोनेंट वाली हाइब्रिड सिक्योरिटीज को एक्सचेंजों में लिस्ट कराने पर भी नियामक ने स्थिति स्पष्ट कर दिया है. सेबी के नए नियमों के अनुसार भारतीय कंपनियों की ओर से जारी किए जाने वाले नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रिफरेंशियल शेयरों की रेटिंग न्यूनतम एए माइनस होनी चाहिए. साथ ही इनकी समय सीमा कम से कम तीन साल होनी चाहिए. सेबी ने नए नियमों में कंपनियों की ओर से अब तक बेचे गए प्रिफरेंशियल शेयरों को शामिल नहीं किया है. नए नियमों के तहत प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिये बेचे जाने वाले प्रिफरेंशियल शेयरों को भी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कराया जा सकेगा. साथ ही घरेलू बैंक भी अपने टियर वन पूंजी के तहत कुछ प्रिफरेंशियल शेयर जारी कर सकेंगे.

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